शब्दाचा अर्थ कर अर्थशास्त्र

फॉर्म १५ एच म्हणजे काय?

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फॉर्म १५ एच म्हणजे काय?

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फॉर्म १५एच विषयीची माहिती हिंदी मध्ये आहे....(समजून घेण्याचा प्रयत्न करा)

टैक्स रिफंड हासिल करना टेढ़ा काम साबित हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लेटलतीफी आम बात है। इसे देखते हुए टैक्स प्लानिंग साल की शुरुआत में ही कर लेनी चाहिए ताकि ओवरपेमेंट और फिर इसके कारण रिफंड प्रोसेस से बचा जा सके। एंप्लॉयर के पास वक्त पर इन्वेस्टमेंट डिक्लेयरेशन जमा करने और 15G, 15H फॉर्म जमा करने से काफी सहूलियत होती है। ध्यान रखें कि 15G और 15H फॉर्म्स को चलताऊ ढंग से जमा न करें।

अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 10,000 रुपये सालाना से ज्यादा हो तो बैंक 10 पर्सेंट टीडीएस काटेगा। अगर आप PAN के डिटेल्स नहीं देंगे तो टीडीएस 20 पर्सेंट की दर से काटा जाएगा। इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस से बचना हो तो आप 15G और 15H फॉर्म जमा कर सकते हैं। फॉर्म 15G 60 साल से कम के भारतीय नागरिकों, एचयूएफ और ट्रस्टों के लिए होता है। वहीं 15H 60 साल से ज्यादा के लोगों के लिए होता है। एनआरआई टीडीएस छूट का दावा नहीं कर सकते हैं।
//जेल की सजा का प्रावधान//

फॉर्म 15G में गलत डिक्लेयरेशन पर इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 277 के तहत पेनाल्टी लग सकती है। टैक्सस्पैनर के सीएफओ और सीए सुधीर कौशिक का कहना है, 'इस फॉर्म में गलत जानकारी देने पर तीन महीने से लेकर दो साल तक की कैद की सजा हो सकती है। जुर्माना अलग से लगेगा। अगर 25 लाख से ज्यादा की टैक्स चोरी का मामला हो तो सात साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।'
TDS छूट दावा करने में जरूरी बातें

^पात्रता^

15G फाइल करने की बुनियादी शर्त यह है कि इनकम टैक्स ऐक्ट के अनुसार जो अनुमानित कुल आमदनी बनती हो, उस पर फाइनल टैक्स जीरो होना चाहिए और फाइनैंशल इयर के दौरान हासिल कुल इंटरेस्ट (सिक्यॉरिटीज पर मिला इंटरेस्ट इसमें शामिल नहीं होगा) 2.50 लाख रुपये के बेसिक एग्जेम्प्शन स्लैब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये शर्तें पूरी हो रही हों तो आप फॉर्म 15G जमा कर सकते हैं और समूची इंटरेस्ट इनकम बगैर किसी टैक्स कट के आपको मिल जाएगी।

दोनों शर्तें जरूरी

ध्यान रखें कि दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। अगर इंटरेस्ट इनकम फाइनैंशल इयर के दौरान मिलने वाली बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से कम हो, लेकिन आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी जीरो न हो तो आप फॉर्म 15G नहीं भर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपकी इनकम 4 लाख रुपये है, जिसमें से 3 लाख रुपये बैंक इंटरेस्ट के रूप में मिले। आप 1.5 लाख रुपये पीपीएफ में इनवेस्ट कर टैक्स के दायरे से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आप फॉर्म 15G नहीं भर सकते क्योंकि भले ही आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो, आपकी इंटरेस्ट इनकम 2 लाख रुपये की बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है। ऐसे में रिफंड प्रोसेस से गुजरना होगा।

सीनियर सिटिजंस का मामला

फॉर्म 15H 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही भर सकते हैं। इस फॉर्म में केवल पहली शर्त पूरी करनी होती है यानी इनवेस्टर की टोटल एस्टिमेटेड इनकम पर फाइनल टैक्स जीरो होना चाहिए। तो अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो और आपकी टैक्सेबल इनकम 3 लाख रुपये तक हो तो आप फॉर्म 15H भर सकते हैं। 80 साल से ऊपर के लोगों के लिए लिमिट 5 लाख रुपये तक की है।

रिवर्स गियर

ये फॉर्म साल के शुरू में ही जमा कर दें ताकि बैंक आपकी इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स न काटे। हर साल नए फॉर्म भरने होते हैं क्योंकि साल दर साल आपकी इनकम में फर्क आ सकता है। अगर फॉर्म जमा करने के बाद फाइनैंशल इयर के बीच में आपकी अनुमानित आमदनी बढ़ती है तो आपको बैंक में 15G विदड्रॉल ऐप्लिकेशन जमा करना होगा, जिसमें आप इनकम में बदलाव की वजहें बताएंगे।

ये ऐप्लिकेशंस उन सभी बैंक ब्रांचेज में जमा करने होंगे, जहां आपका डिपॉजिट हो और जहां आपने फॉर्म 15G जमा किया हो।
उत्तर लिहिले · 28/11/2017
कर्म · 123540
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फॉर्म १५ एच (Form 15H) हा एक स्व-घोषणा फॉर्म आहे जो भारतातील ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या उत्पन्नावर कर कपात (Tax Deduction at Source - TDS) टाळण्यासाठी सादर करू शकतात. हा फॉर्म त्यांना लागू होतो ज्यांचे एकूण उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी आहे.

फॉर्म १५ एच विषयी काही महत्त्वाचे मुद्दे:

  • कोण भरू शकतो: ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे भारतीय नागरिक ज्यांचे एकूण उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी आहे, ते हा फॉर्म भरू शकतात.
  • उद्देश: बँक किंवा इतर संस्थांद्वारे त्यांच्या उत्पन्नावर टीडीएस कपात टाळणे.
  • कधी सादर करावा: आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला किंवा जेव्हा बँक/संस्था गुंतवणुकीवर किंवा ठेवीवर टीडीएस कापणार असेल.
  • कुठे सादर करावा: हा फॉर्म बँक, पोस्ट ऑफिस, किंवा इतर वित्तीय संस्थांमध्ये सादर केला जातो, जिथे आपले उत्पन्न जमा होते.
  • आवश्यक कागदपत्रे: पॅन कार्ड (PAN Card) आवश्यक आहे.

टीप: जर तुमचे उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर तुम्ही हा फॉर्म भरू शकत नाही.

अधिक माहितीसाठी तुम्ही आयकर विभागाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता: आयकर विभाग

उत्तर लिहिले · 16/3/2025
कर्म · 1080

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